राशन की कालाबाजारी पर राशन विक्रेता पर मुकदमा दर्ज
रुद्रपुर, उपभोक्ता खबर। राशन की कालाबाजारी के मामले में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की तहरीर पर रम्पुरा वार्ड नंबर 22 के सस्ता गल्ला विक्रेता के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से गठित संयुक्त टीम की जांच में राशन की कालाबाजारी का यह मामला पकड़ में आया। वहीं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के तहरीर के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हेमा बिष्ट ने कोतवाली पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा कि जिला पूर्ति अधिकारी के आदेश पर 6 अप्रैल 2024 को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी धर्मेंद्र सिंह के साथ उनकी संयुक्त टीम ने रम्पुरा वार्ड नंबर 22 स्थित सतीश आर्या सस्ता गल्ला की दुकान की जांच के लिए पहुंची।
दुकान बंद मिलने पर सस्ता गल्ला विक्रेता को घर से बुलाया गया और दुकान खुलवाकर अभिलेख मांगे गए। जिस पर उन्होंने बताया कि पूर्ति निरीक्षक रुद्रपुर ने उनकी दुकान का निरीक्षण किया और स्टाक पंजिका वह अपने साथ ले गई है। बाद में उन्होंने उससे दुकान के बिक्री रजिस्टर के संबंध में पूछताछ की, लेकिन वह मौके पर न तो बिक्री रजिस्टर उपलब्ध करा पाया और न ही कोई संतोष जनक जवाब दिया।
भौतिक सत्यापन करने पर दुकान पर चावल 16.620 किग्रा. और गेहूं 16.500 किग्रा. उपलब्ध पाया गया। टीम ने सस्ता गल्ला विक्रेता से मार्च व अप्रैल के खाद्यान्न के उठान व वितरण के संबंध में पूछताछ की तो बताया कि खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। अप्रैल 2024 के खाद्यान्न के उठान के संबंध में पूछा तो बताया कि खाद्यान्न का उठान राजकीय खाद्यान्न गोदाम से नहीं किया गया है। इस पर टीम ने इसकी पुष्टि के लिए वरिष्ठ विपणन अधिकारी राजकीय खाद्यान्न गोदाम हेमंत जोशी से फोन पर वार्ता की तो उन्होंने बताया कि गोदाम से अप्रैल 2024 का खाद्यान्न 30 मार्च को उपलब्ध करा दिया गया था।
जब जांच की गई तो पता चला कि सस्ता गल्ला विक्रेता सतीश आर्या खाद्यान्न वितरण मनमाने ढंग से कर रहा है और बायोमेट्रिक विधि से कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरित करने की पारदर्शिता प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।
वरिष्ठ विपणन अधिकारी राजकीय खाद्यान्न गोदाम के उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर पुष्टि हुई कि सस्ता गल्ला विक्रेता ने राजकीय खाद्यान्न गोदाम, रुद्रपुर से योजनावार खाद्यान्न प्राप्त किया था। सस्ता गल्ला विक्रेता सतीश आर्या ने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरती है। मार्च 2024 का खाद्यान्न विक्रेता ने खुर्दबुर्द कर दिया है। जिस पर सतीश आर्या की सस्ता गल्ला दुकान को तत्काल प्रभाव से जिला पूर्ति अधिकारी ऊधमसिंह नगर के आदेश पर निलंबित की गई। साथ ही गबन किए गए खाद्यान्न की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
कोई जवाब न मिलने पर दोबारा नोटिस भेजा गया, बावजूद कोई जवाब कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया। इसके बाद जिलाधिकारी ने राशन विक्रेता द्वारा राशन की कालाबाजारी करने और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पूर्ति निरीक्षक अनिता तिवारी व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हेमा बिष्ट को अधिकृत करने के साथ ही सहमति दी।
इसके बाद क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने पुलिस को तहरीर सौंपकर सस्ता गल्ला विक्रेता सतीश आर्या पर राशन कालाबाजारी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की तहरीर सौंपी है। कोतवाल धीरेंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।